खबर को पहले समझिये,,निकोटीन युक्त गुटखा पान मशाला कई वर्षो से एक साल के लिए बंद होता है,,!
स संपादक शिवाकांत पाठक,, उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला एवं अन्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। आदेश जारीकर्ता: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। कानूनी आधार: यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.4 के तहत की गई है, जो खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है। पूर्व में भी लगी पाबंदियां: उत्तराखंड सरकार इससे पहले 2013, 2015 और 2019 में भी इसी तरह गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक-एक साल का प्रतिबंध लगा चुकी है।दायरा: यह प्रतिबंध बाजार में किसी भी ब्रांड या नाम से बेचे जाने वाले तंबाकू/निकोटीन युक्त उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से लागू है,!