जनपद में धारा-144 Crpc लागू -- पूर्णतः गलत❌( हरिद्वार)
स. संपादक शिवाकांत पाठक!
फर्जी सोशल मीडिया मैसेज अपलोड करने से बचें और स्वयं को सलाखों के पीछे जाने से रोकें
सोशल मीडिया पर हो रही हर गतिविधि पर हमारी पुलिस टीम की नजर है। अफवाह फैलाई तो जेल जाना निश्चित :: एसएसपी हरिद्वार !
कुछ लोग कभी भावनाओं में बहकर तो कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने तो कभी आमजनता का ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक बेफिजूल के मैसेज डालते (अपलोड करते) हैं
ऐसा ही विगत कुछ दिनों से जनपद हरिद्वार में हो रहा है जहां सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज अपलोड कर विभिन्न शोभा यात्राओं को निकालने अथवा मनमाफिक यात्रा रूट निर्धारित कराने आदि को लेकर पुलिस/ प्रशासन पर अनावश्यक दबाव दिया जा रहा है।
जबकि पारंपरिक शोभा यात्राओं को लेकर जनपद पुलिस व प्रशासन द्वारा सभी को अनुमति प्रदान की गई है।
(ऐसी परिस्थितियों में)
जनपद में धारा-144 सीआरपीसी लागू है... पूर्णतः गलत है
DM/SSP हरिद्वार द्वारा जनपद में समस्त निकाले जाने वाले जुलूसों की अनुमति की मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है
किसी भी पारंपरिक शोभायात्रा की अनुमति नहीं रोकी गई है!
DM/SSP हरिद्वार द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकालने को लेकर सभी पक्षों से वार्ता कर "आपसी सामंजस्य बनाए जाने हेतु" लगातार सार्थक व सहज प्रयास किया जा रहा है !
उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि
किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों को प्रसारित/प्रसारित कर जनपद की आबोहवा बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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