झूठी शिकायत करने वाले पर दर्ज हो मुकदमा! मोनू वर्मा!
संपादक शिवाकांत पाठक
रिपोर्ट मुकेश राणा उत्तराखंड प्रभारी
पुलिस को गुमराह कर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 182 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि उन्हें इस तरह से गलत सूचना देकर प्रशासन का समय बरबाद करने का सबक मिल सके ,, एक प्रेस वार्ता के दौरान मोनू वर्मा ने बताया कि साधू राम मेरे प्रॉपर्टी के ऑफिस में सैलरी के माध्यम से कार्य करता था साथ ही मकान आदि बिकने पर उसे कमीशन भू मैं देता रहा लेकिन नियत में खोट आ जाने के कारण उसने अपने एक मकान की बिक्री को लेकर बात की को की लोन पर था जिसकी एन ओ सी के लिए मेरे द्वारा कहा गया व उपरोक्त ने 6 माह का समय मांगा व विश्वास के तौर पर दो चेक मैने चौदह चौदह लाख के दे दिए ,,, परंतु बिना उसने अपने मकान की बिना बैंक की एन ओ सी के मेरे चैक बाउंस करवा कर 8 मार्च को साधु राम के पुत्र पुस्पेंद्र द्वारा मेरे घर पर आकर मुझ पर और मेरे कर्मियों पर हमला कर दिया,, जिसकी सूचना मैंने संबंधित कोर्ट चौकी ,, सिडकुल थाना में लिखित एवम मौखिक दे दी,,
जिसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया,, परंतु 12 मार्च को उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के गरज से एक मनगढ़ंत कहानी रच कर झूठी शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया की आरोपी व्यक्ति अमित के घर पर बैठा था तभी प्रार्थी के सहयोगियों द्वारा हमला किया गया,,
जबकि अमित ने लिखित एवम मौखिक रूप से थाना पुलिस को बताया कि उसके घर पर कोई घटना घटित नहीं हुई,, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को गुमराह करने वाले उपरोक्त झूठी शिकायत करने वाले पर जांच के बाद धारा 182 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि कि इस तरह की हरकतें करने वाले को सबक मिल सके!
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