बोर्ड परीक्षा को लेकर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की सूचना ! हरिद्वार!
सम्पादक शिवाकांत पाठक!
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार अजय वीर सिंह ने अवगत कराया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट, महोदय वित्त एवं राजस्व हरिद्वार के पत्रांक 4987 दिनांक 28 फरवरी, 2025 में वर्णित अपर सचिव, गृह अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन देहरादून 272 दिनांक 24.02.2025 एवं सचिव, संस्कृत शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के संलग्न पत्र सख्या-1959-60 दिनांक 17.02.2025 के अनुसार पूर्वमध्यमा द्वितीय वर्ष (हाई स्कूल) एव उत्तरमध्यमा द्वितीय वर्ष (इण्टर मीडियेट) की परषदीय परीक्षा-25 का आयोजन दिनांक 05.03.2025 से 21.03.2025 तक हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा में की जानी हैं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं।
संकलन केन्द्र संख्या एस 1 संकलन केन्द्र ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रहमचर्याश्रम संस्कृत उत्तरमध्यमा विद्यालय हरिद्वार परीक्षा केन्द्र संख्या 1 गुरूकुल संस्कृत उत्तरमध्यमा विद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, परीक्षा केन्द्र संख्या 2 ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रहमचर्याश्रम संस्कृत उत्तरमध्यमा विद्यालय हरिद्वार परीक्षा केन्द्र संख्या 3 श्री जगदेव सिंह संस्कृत उत्तरमध्यमा विद्यालय सप्तऋषि आश्रम सप्तसरोवर हरिद्वार में आयोजित की जाएगी।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की है।
हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्ष केन्द्रों को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं वयक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा, परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी, परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी, परीक्षा केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न ही करायेगा, कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पप्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा।
यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।
यह प्रतिबंध दिनांक 05.03.2025 से 21.03.2025 तक में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये,,!
समाचारो हेतु संपर्क करें,, 9897145867
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