शाबास एस एस पी साहब,,,उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय आई पी एस प्रमेंद्र डोभाल के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार नंबर वन। हरिद्वार।

 



स.संपादक शिवाकांत पाठक।






( मात्र 08 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दूसरा रिकॉर्ड किया कायम 02 आरोपी दबोचे, लूटा गया मोबाइल, नगदी व घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद )




( नए कानून के लागू होते ही दर्ज पहले मुकदमे के कुछ ही घंटों में 100% रिकवरी के साथ हुए सफल खुलासे पर पूरी टीम को बधाई : एसएसपी )





( पूरे भारत में आज तीन नए भारतीय कानून लागू होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस के लिए कप्तान के नेतृत्व में आज का दिन ऐतिहासिक रहा )


सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वाहन पूरी तरह कर्तव्य निष्ठा के साथ करना आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है,, लेकिन आई पी एस प्रमेंद्र डोभाल ने धरम नगरी हरिद्वार का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अपराध जगत में जो खलबली मचाने का कार्य किया वह एक बार भारत के इतिहास की पुनरावृत्ति करता नजर आ रहा है,, इसके पीछे  उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच का परिणाम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा,,, विष्व की आस्था एवम पर्यटन का केंद्र बिंदु कहलाने वाली आस्था की नगरी हरिद्वार में कानून व्यवस्था को मजबूत और दुरुस्त करने हेतु आई पी एस प्रमेंद्र डोभाल एक ईश्वरीय वरदान साबित हुए,,


ब्रिटिश सरकार द्धारा निर्मित कानूनों को बदल कर इंडियन पैनल कोर्ट से भारतीय न्याय संघिता में परिवर्तित कानूनों में कार्य रुप में परिणित कर सर्व प्रथम उत्तराखंड राज्य के जनपद हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रमेंद्र डोभाल आज तारीफों के मुख्य पटल पर हैं ,,, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भी इस बात पर गौरव महसूस किया,, 


वी एस इंडिया न्यूज चैनल दैनिक विचार सूचक समाचार पत्र परिवार की ओर से इस जज्बे के कोटि कोटि बधाईयां प्रदान की जाती हैं,,,,,


एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के प्रखर नेतृत्व में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला बनने के साथ-साथ दर्ज हुई पहली लूट की एफआईआर का मात्र 08 घंटों के भीतर सफल खुलासा कर हरिद्वार पुलिस ने शानदार रिकॉर्ड बनाया है।


आज दिनांक 01/07/24 की रात लगभग 1:45 बजे वादी विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मोहल्ला जाटान, बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्रांतर्गत रविदास घाट पर दो बदमाशों द्वारा चाकू के बल पर मोबाइल व 1400 रुपए नगदी लूटने के संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में नए कानून बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 547/24 धारा 309(4) बीएनएस दर्ज कराया।


सूचना पर तत्काल नए आपराधिक क़ानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार के सुपुर्द की गई।


एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा प्रकरण में क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर शांतनु पाराशर को अपने निकट पर्यवेक्षण में नए नियम कानून के मानदंडों का पालन करते हुए घटना के जल्द खुलासे हेतु वार्ता पश्चात निर्देशित किया।


जिसपर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल निरीक्षण घटनास्थल व फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक एवं मैन्युअल पुलिसिंग के आधार पर लूट की घटना में संलिप्त दो अभियुक्त अक्षय व जानी को उपरोक्त मामले में शत प्रतिशत बरामदगी एक मोबाइल व ₹1400/- एवं घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ रेगुलेटर पुल के पास नहर पटरी कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार दबोचा गया। 


दोनों अभियुक्त नशे के आदी हैं व शातिर बदमाश हैं जो पूर्व में भी लूट व अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। मौका देखकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लूट आदि की घटनाएं करते हैं जिस कारण पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं। बरामदा अवैध चाक़ू के संबंध में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अलग से कार्यवाही की जा रही है।


 पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर वादी एवं स्थानीय लोगों द्वारा हरिद्वार पुलिस के कार्यों की सराहना की गई।


 नए प्रावधानों के अनुसार उक्त अभियुक्तगण के फिंगर प्रिंट केन्द्रीयकृत डाटाबेस सिस्टम National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) में फीड किए जा रहे हैं जिससे इनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा सके तथा भविष्य में इनके द्वारा अपराध करने पर इनकी धरपकड़ आसानी से की जा सके।


क्या आप जानते हैं नए कानून जो आज से लागू हुए हैं अब आईपीसी  यानि कि इंडियन पैनल कोर्ट की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू_, पढ़िए पूरी खबर,,,

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@302 (हत्या) की जगह होगी_103

■ 307 (हत्या का प्रयास)_109

■ 323 (मारपीट) 115 

■ 354(छेड़छाड़) की जगह_74

■ 354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76

■ 354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75

■ 354सी (ताक-झांक करना)_77

■ 354डी (पीछा करना)_78

■ 363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139

■ 376 (रेप करना)_64

■ 392 (लूट करना)_309

■ 420 (धोखाधड़ी)_318

■ 506 (जान से मारने की धमकी देना_351

■ 304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106

■ 304बी (दहेज हत्या)_80

■ 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108

■ 509(आत्महत्या का प्रयास करना_79

■ 286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287

■ 294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296

■ 509 लज्जा भंग करना)_79

■ 324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)

■ 325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2), 

■ 353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121

■ 336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125

■ 337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)

■ 338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)

■ 341 (किसी को जबरन रोकना_126

■ 284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286

■ 290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292

■ 447 अपराधिक अतिवार_329(3)

■ 448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)

■ 382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304

■ 493 दूसरा विवाह करना)_82

■ 495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85



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