देखिए काम की खबर,, दस रुपए का सिक्का करवा सकता है जेल!

 


संपादक शिवाकांत पाठक !


आरबीआई के मुताबिक, 10 रुपये का सिक्का भारतीय मुद्रा है। इसको लेने से इनकार करने पर राजद्रोह का मामला बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (1) के तहत मामला दर्ज हो सकता है क्योंकि मुद्रा पर भारत सरकार वचन देती है। इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। आरबीआई ने सभी बैंकों सहित व्यापारिक संगठनों को भी इस बारे में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।


खुलासा हुआ कि बड़े पैमानों पर सिक्कों का गोरखधंधा हो रहा है। फिर नकली सिक्कों की वजह से लोगों ने 10 के सिक्कों का लेन-देन बंद कर दिया। बाजार में छोटे दुकानदार और रेहड़ी वाले दस रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर रहे हैं। सबसे अधिक समस्या सब्जी मंडी में और ऑटो और शराब ठेकों पर इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ आ रही है।


इस मामले में बात करने पर  एक बैंक अधिकारी ने बताया कि शहर में ही नहीं, देश भर में 10 रुपए के अलग-अलग तरह के सिक्कों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। इस पर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि बाजार में चल रहा कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है और सभी सिक्के चलन में हैं। ये समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग डिजाइनों के सिक्के हैं।


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