सामूहिक दुष्कर्म करने वालों के साथ महिला दरोगा
गजब, सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियो के साथ पत्थर दिल महिला दरोगा ! हरिव्दार!
जिला ब्यूरो चीफ मोहसिन अली!
भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पट्टी डाडा में माह जुलाई में गांव के ही दबंग लोगों व्दारा ऐक नाबालिक लड़की के साथ की गई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अनदेखा कर उल्टे पीड़िता को धमकाने वाली महिला दरोगा की शर्मनाक करतूत सामने आई जिसमें कि पीड़ित नाबालिग की माँ ने न्यायालय की शरण लेते हुए किसी तरह पोक्सो ऐक्ट में मुकदमा तो दर्ज करा दिया परन्तु उसके बाद भी मुल्जिमों की गिरफ्तारी ना करते हुए दुष्कर्म कारियों का साथ पूरी निभाने वाली महिला दरोगा ने भारतीय संस्कृति पर ही नहीं अपितु पुलिस बिभाग के साथ साथ नारी की असीम ममता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया पीड़िता की माँ ने न्याय से वंचित होने पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को ऐक लिखित शिकायती पत्र देते हुए उल्लेखित किया कि मेरी पुत्री कुमारी शिवानी उम्र लगभग 15 वर्ष 4 माह जिसकी जन्म तिथि 09.03.2005 है के साथ दिनांक30-07-2020 को अभियुक्तगण जसवीर , ओमवीर , पप्पू व ईलमचन्द ने बलात्कार किया और शिकायत करने पर पुनः 08-08-2020 को घटना कारित करके मारपीट की तथा पुलिस से मदद ना होने पर न्यायालय के आदेश से बामुश्किल दिनांक 23.10.2020 को इस सम्बन्ध में मु 0 अ 0 सं0-520 / 2020 , अन्तर्गत धारा 5g / 6 पोक्सो एक्ट व 323 / 376DA / 504 , 506 1.P.C. थाना भगवानपुर पर दर्ज किया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक गीता चौहान द्वारा की जा रही है और वादनी की कोई भी मदद नहीं की जा रही है । जबकि मेरी लडकी शिवानी दिनांक 03.11.2020 से दिनांक 09.11.2020 तक श्री जे ० एन ० एस ० एम ० गवर्नमैन्ट सिविल अस्पताल रूडकी में भर्ती रही है और आज भी चारपाई पर पड़ी हुई है पेट में सूजन तथा शरीर में भी सूजन है तथा लडकी मरने की स्थिति में है । दिनांक 09.11.2020 को एम 0 आर 0 आई 0 अस्पताल के लिए भी रैफर किया गया है लेकिन अभी तक कोई भी एम 0 आर 0 आई 0 नहीं कराई गई है और अभियुक्तगण धमकीयां दे रहे हैं कि हमने गीता चौहान को 1,00,000 / -रूपये दे दिए हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते । विवेचनाधिकारी मदद करने के बजाये हमें ही कुसूरवार ठहरा रहे हैं , प्रार्थीया गरीब महिला है तथा प्रार्थीया का पति मजदूरी करता है । जब भी हम अपनी लडकी को ले गए तो रिक्सा और ई - रिक्शा में लिटाकर ही ले जाना पड़ा है घर में डर का माहौल है जबकि अभियुक्तगण अपराधिक , बलशाली और गन्दे चरित्र के व्यक्ति हैं , मुझे वर्तमान विवेचनाधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है । अतः आपसे प्रार्थना है कि 520/2020 , अन्तर्गत धारा 5g / 6 पोक्सो एक्ट व 323 / 376DA / 504 , 506 I.P.C. थाना भगवानपुर की विवेचना किसी अन्य थाने में स्थानान्तरित करने की कृपा करें । आपकी अति कृपा होगी । आखिर ऐक महिला को ही महिला दरोगा पर महिला के साथ हुये अत्याचार पर इंसाफ़ की उम्मीद ना होना हमारी मित्र पुलिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान साबित होता है जब ऐक नारी ही नारी के दुष्कर्मियों की मदद कर पीड़िता की उपेक्षा करेगी तो इंसाफ की उम्मीद रखना भी बेमानी साबित होती है उक्त घटना से तमाम नारी संगठनों ने रोष प्रकट किया है व शीघ्र ही वे निर्णायक भूमिका को स्पष्ट करेगें!
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