चौकी इंचार्ज सहित 6 पुलिस कर्मियो के विरूद्ध मुकदमे का आदेश। हरिद्वार।

 


स.संपादक शिवाकांत पाठक।


रिर्पोट महावीर गुसाईं जिला ब्यूरो चीफ,,,,चौकी इंचार्ज समेत छह पुलिसवालों के खिलाफ विजिलेंस में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विजिलेंस कोर्ट की जज अंजलि नौलियाल ने पीड़ित की अपील पर यह आदेश दिया। यह मामला पांच लाख न देने पर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में जेल भेजने से जुड़ा है।


दरअसल, विजिलेंस कोर्ट में गोपाल सिंह निवासी जगजीतपुर देवपुरा कनखल ने अपील की। उन्होंने तत्कालीन जगजीतपुर चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवार, सब इंस्पेक्टर हेमलता, हेड कांस्टेबल पप्पू कश्यप, कांस्टेबल पूनम सौरियाल, बलवंत और विरेंद्र को आरोपी बनाया। कोर्ट में कहा गया कि पीड़ित ने दो युवकों को 70 हजार रुपये उधार दिए थे।

कुछ रकम चेक और कुछ नगद दी गई। वादे के मुताबिक रकम वापस मांगी तो दोनों ने इनकार कर दिया। आरोप है कि पुलिस से मिलीभगत करके आरोपियों ने अपनी बहन की ओर से पीड़ित के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप है कि इसके बाद कनखल थाने में उनको बंद कर दिया गया।


पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान मिले कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया कि जेल में मेडिकल कराने पर गोपाल के शरीर पर चोट के सात निशान मिले। कोर्ट ने अब दरोगा खेमेंद्र गंगवार, हेमलता, हेड कांस्टेबल पप्पू कश्यप, कांस्टेबल पूनम, बलवंत और विरेंद्र के खिलाफ विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है।

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