26 सितंबर को बंद रहेगी शराब , भांग की थोक फुटकर बिक्री! विनय शंकर पाण्डेय ( जिलाधिकारी हरिद्वार)
संपादक शिवाकांत पाठक!
पंचायती राज अनुभाग राज्य निर्वाचन आयोग के उत्तराखण्ड का पत्र संख्या 630 / रा ० नि ० आ०-2 / 4026 / 2022 दिनांक 02 सितम्बर 2022 द्वारा जनपद हरिद्वार में सम्पन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2022 में मतदान दिवस एवं मतगणना दिवस हेतु मद्य निषेध लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त के क्रम में स्वतंत्र निष्पक्ष , शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन के संचालन हेतु मतदान की तिथि 26.09.2022 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 28.09.2022 को मतगणना की समाप्ति तक और यदि कहीं पुर्नमतदान होता है तो उस दिन को शराब / भांग व अन्य मादक वस्तुओं की ब्रिकी पर रोक लगाने के निर्देश प्राप्त हुए है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2022 क्षेत्र के आबकारी अनुज्ञापनों में मदिरा का उपयोग , उपभोग , विक्रय , वितरण या बांटा जाना को प्रतिबन्धित करने हेतु आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विनय शंकर पाण्डेय , जिला मजिस्ट्रेट , हरिद्वार मतदान / मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ : जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2022 के दौरान में लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान की तिथि 26.09.2022 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 28.09.2022 को मतगणना की समाप्ति तक तक जनपद हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन , बार अनुज्ञापन ( एफ 0 एल0-6 ( समिश्र ) तथा एफ 0 एल0-7 ) , सैन्य कैन्टीन अनुज्ञापन ( एफ 0 एल 0 9 / 9 ए ) स्प्रिंट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन ( एफ 0 एल 0 - 16 व एफ ० एल०- 17 ) भांग अनुज्ञापन ( आई ० डी०- 15 / 16 ) पूर्णयता बन्द रहेगें इस बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा !
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